गीता हत्याकांड: पति को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
Hapur News - पत्नी की पति ने कपड़े से गला दबाकर की थी हत्या में हुआ था हत्याकांड जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने सुनाई सजा फोटो संख्या-29 हापुड़ संवाददाता। बहादुरगढ़

हापुड़ संवाददाता। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गंदू नगला में वर्ष 2022 में हुए गीता हत्याकांड के मुकदमें की सुनाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमें की सुनाई 65 कार्य दिवस में पूरी की गई। जिसमें 8 गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला सादकपुरा मीनाक्षी रोड निवासी अनीता आनंद ने थाना बहादुरगढ़ में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि पीड़िता की बहन गीत की शादी 6 मार्च 2007 को ग्राम गंदू नगला हाल निवासी ग्राम हसनपुर कदीम थाना भावनपुर जिला मेरठ निवासी धर्मेन्द्र के साथ हुई थी। पीड़िता का बहनोई उसकी बहन के साथ शुरू से ही मारपीट करता रहा और दहेज की मांग करता है। अनेकों बार ग्राम की पंचायतों ने उसे समझाने की काफी कोशिश की , लेकिन वह समझाने को तैयार नहीं हुआ और आए दिन दहेज की मांग एवं मारपीट करता रहा। इसी दौरान ग्राम हसनपुर की निवासी एक लड़की से उसके बहनोई का प्रेम प्रसंग हो गया तथा उसके अत्याचारों की सीमा बढ़ती चली गई।
कई बार पीड़िता का बहनोई व उसकी प्रेमिका ने पीड़िता की बहन को मारने की कोशिश की। दोनों प्रेमी-प्रेमिका तलाक के लिए दबाव बनाते रहे। पिछले कई दिनों से पीड़िता का बहनोई साजिश के तहत अपने पैतृक गांव गन्दू नंगला आया हुआ था तथा उसकी बहन को मारने की साजिश किए हुए थे । इसी साजिश के तहत प्रार्थनी के बहनोई व उसकी बहन व अन्य परिवार के सदस्यों ने आरोपी प्रेमिका के उकसावे में आकर साजिश करके पीड़िता की बहन की किसी कपडे से गला दबाकर हत्या कर दी। 30 अप्रैल 2022 की सुबह करीब 7-8 बजे पीड़ित को एक फोन नंबर से काॅल आई। जिसपर बताया गया कि उसकी बहन को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है उसकी तबियत खराब है। पीड़िता अपने परिवार के सदस्यों के साथ ग्राम गन्दू नंगला आऊ तो आकर देखा उसकी बहन मरी पड़ी है तथा उसके गले पर किसी कपडे के निशान हैं तथा उसकी गर्दन पर नील के निशान पड़े हैं।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी कई दिनों से उसकी बहन के साथ मारपीट कर रहे है तथा उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पीड़िता की तहरीर पर बहादुरगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और मृतका के शव के आधार पर न्यायालय इस निर्णय पर पहुंची की मृतका की मृत्यु उसके ससुराल पक्ष द्वारा बताए गए समय से काफी घंटे पहले हो चुकी थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि इस मुकदमें की सुनाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा-302 भा.द.सं में सश्रम आजीवन कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। वहीं न्यायालय ने अभियुक्त धर्मेंद्र की प्रेमिका संदेश का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है।
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