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आरटीई में गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन पर रोक लगाता

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Newswrap हिन्दुस्तान, बांदाTue, 6 May 2025 03:05 AM
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आरटीई में गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन पर रोक लगाता

बांदा, संवाददाता। अछरौड़ स्थित अटल आवासीय विद्यालय में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता अपर जिला जज और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान श्रीपाल सिंह ने की। कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है। प्रवेश शुल्क व बाल साक्षात्कार का विरोध करता है। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन पर रोक लगाता है। कहा कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रभार या व्यय देने की आवश्यकता नहीं होगी, जो उसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने में बाधा डालें, सिवाय उस बच्चे के जिसे उसके माता-पिता ने ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाया हो जिसे सम्बन्धित सरकार वित्तपोषित नहीं करती है।

यह अधिनियम विद्यालयों को किसी भी प्रकार का कम्पटीशन शुल्क लेने या प्रवेश के लिए छात्रों की स्क्रीनिंग करने से रोकता है। सभी विद्यालयों के लिए एक समान पाठ्यकम निर्धारित करता है ताकि सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस दौरान सुमन शुक्ला पराविधिक स्वयं सेवक, सन्तोष कुमार अग्रहरि सहायक श्रमायुक्त, जनार्दन उपाध्याय प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय आदि मौजूद रहे।

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