बेटी की हत्या कर दफनाने वाली मां को उम्रकैद
Banda News - बांदा में एक मां को अपनी 14 वर्षीय बेटी शिम्पी की हत्या करने के लिए गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। शिम्पी का गला घोंटने के बाद शव को खेत में दफनाया गया था। अदालत ने आरोपी मां पर 10 हजार रुपये का...

बांदा। संवाददाता बेटी की हत्या करने के बाद उसे दफनाने वाली मां को गुरुवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गिरवां थानाक्षेत्र के खुरहंड गांव निवासी भवानी प्रसाद सिंह ने चार मई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके चाचा राममूरत सिंह का परिवार गांव में रहता है। चाचा नोएडा में नौकरी करते हैं। घर पर चाची सरोज अपने बच्चों के साथ रहती हैं। चाची की बड़ी बेटी 14 वर्षीय शिम्पी 30 अप्रैल 2020 से गांव में नहीं दिखी। चाची आएदिन शिम्पी के चरित्र पर शक करते हुए उसके साथ मारपीट करती थी। काफी तलाशने के बाद भी शिम्पी का पता नहीं लगा। चार मई को शाम साढ़े आठ बजे गांव के अमन सिंह और लालभइया को शिम्पी का सफेद रंग का दुपट्टा मिला। इधर, शक के आधार पर पुलिस ने सरोज को हिरासत में लेकर पूछताछ की उसने वारदात कबूल की। उसने बताया कि शिम्पी का गला घोंटने के बाद उसका शव गांव के ही छोटू के खेत में गड्ढा खोदकर दफनाया है। एडीएम की आदेश पर खेत की खुदाई कर शिम्पी का शव निकाला गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि विवेचक ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में 31 जुलाई 2020 को पेश किया। 29 जनवरी 2021 को सरोज सिंह के खिलाफ आरोप बना। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गुरुवार को सरोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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