मधुमालती मर्डर मिस्ट्री : मोबाइल से सुराग जुटा रही पुलिस
Basti News - बस्ती जिले के रानीपुर में शौच के लिए निकली महिला मधुमालती की गला कसकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन पुलिस को ठोस वजह नहीं मिली। मधुमालती के शव के पास से मिले...

बस्ती, निज संवाददाता। जिले के नगर थानाक्षेत्र के रानीपुर में शौच के लिए घर से निकली महिला की गला कसकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी तक पुलिस जांच में हत्या की कोई ठोस वजह खुलकर सामने नहीं आ सकी है। घटनास्थल से मिले मधुमालती के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से पुलिस छानबीन में जुटी है। सीओ संजय सिंह का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ रानीपुर गांव के लोग भी इस वारदात से हैरान है। मधुमालती के मायके वालों को भी यह नहीं समझ आ रहा है कि अचानक बेटी के साथ यह घटना किसने और क्यों कारित कर दी। पुलिस पति-पत्नी की मोबाइल के जरिए केस की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। सरसों के खेत में जब शव मिला था, उस समय साड़ी से मधुमालती का पैर बंधा हुआ था। साड़ी का दूसरा सिरा उसके गले में लिपटा हुआ था। साड़ी से ही उसका गला कसकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।
रानीपुर निवासी मुकेश शर्मा की शादी 2019 में गौर थानाक्षेत्र के बभनगावां निवासी रामलाल की पुत्री मधुमालती के साथ हुई थी। मुकेश शर्मा के अनुसार शनिवार को वह अपनी ड्यूटी पर गया था। शाम लगभग सात बजे उसकी पत्नी खाना बनाने के दौरान शौच के लिए घर से बाहर निकली। काफी देर तक वापस घर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी।
शनिवार की पूरी रात उसका कुछ भी पता नहीं चल सका तो मायके पक्ष को इसकी जानकारी दी। रविवार को खोजबीन के दौरान सुबह करीब दस बजे परिवार के लोग खेत की तरफ गए। यहां मधुमालती की लाश पड़ी मिली। आसपास खोजबीन करने पर कुछ ही दूरी पर मधुमालती की लाश सरसो के खेत के पास पड़ी मिली थी। मधुमालती के पिता रामलाल की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर किया गया है।
नोटिस की अवहेलना पर केस दर्ज करने का आदेश
बस्ती। कप्तानगंज थाने के सेंठा गांव के डबल मर्डर केस में 50-50 हजार के ईनामी कौशलचंद उसकी पत्नी रंजना की संपत्ति कुर्की करने के लिए कप्तानगंज पुलिस ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। सोमवार को न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहले कुर्की की नोटिस की अवहेलना का केस दर्ज किया जाए। जिसके बाद धारा 83 के तहत कुर्की का आदेश निर्गत किया जाए। बता दें कि गोदावरी देवी और उनकी बेटी सौम्या की हत्या कर उनके शवों को जला दिया गया था। चार दिसंबर को कमरे में 80 फीसदी जला शव बरामद हुआ था। गोदावरी की बड़ी बेटी सरिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
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