Court Summons Walterganj Police Chief for Ignoring POCSO Act Orders कोर्ट के आदेश की अवहेलना में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज तलब , Basti Hindi News - Hindustan
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कोर्ट के आदेश की अवहेलना में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज तलब

Basti News - - एक माह बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज करने पर न्यायालय हुआ सख्त - एक माह बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज करने पर न्यायालय हुआ सख्त

Newswrap हिन्दुस्तान, बस्तीTue, 22 April 2025 06:07 AM
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कोर्ट के आदेश की अवहेलना में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज तलब

बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने कोर्ट के आदेश की अवलेहना करने के मामले में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज को तलब किया है। आदेश में कोर्ट ने 23 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। वाल्टरगंज थानाक्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कोर्ट में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर कोर्ट ने थानाध्यक्ष वाल्टरगंज को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करें। इस आदेश की प्रति 20 मार्च को थाने के पैरोकार को प्राप्त करा दी गई थी। लेकिन अभियोग पंजीकृत नहीं होने पर आवेदिका ने सात अप्रैल को कोर्ट में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर इसकी जानकारी दी। इस संबंध में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज से 10 अप्रैल तक आख्या तलब की गई। 21 अप्रैल तक इस कोर्ट में कोई आख्या अभियोग पंजीकृत करने के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अवयस्क पीड़िता के विरूद्ध गंभीर अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किये जाने के आदेश का नियमानुसार अनुपालन नहीं किया गया। साथ ही बार-बार सूचना मांगे जाने पर भी आदेश की अवहेलना की गई। कोर्ट ने आदेश किया है कि कोर्ट के समक्ष 23 अप्रैल 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर थानेदार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

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