पत्नी के हत्यारे स्वास्थ्यकर्मी को 10 साल की कारावास
Basti News - बस्ती में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में स्वास्थ्यकर्मी पति विजेंद्र कुमार को 10 वर्ष की सजा सुनाई। पीड़िता कीर्ति देवी के साथ 2019 में शादी हुई थी, लेकिन पति ने दहेज की मांग...

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में स्वास्थ्यकर्मी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर चार माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि जितेंद्र कुमार, निवासी ग्राम कोनी एस्थ, जिला झांसी की ओर से सात जुलाई 2023 को थानाध्यक्ष कलवारी को दिए प्रार्थना-पत्र में कहा है कि उसकी बेटी कीर्ति देवी की शादी 17 मार्च 2019 को विजेंद्र कुमार निवासी ग्राम चिपलौठा, थाना बरुआसागर जिला झांसी, हाल निवासी निवाड़ी वार्ड नं- 6 मुहल्ला तालपुरा थाना निवाडी जिला निवाडी मध्यप्रदेश के साथ की थी। कीर्ति का पति पीएचसी बहादुरपुर, जनपद बस्ती में मेल स्टाफ नर्स के पद पर तैनात है और सरकारी आवास में रहता है। कीर्ति व उसकी बेटी साथ में रहती थी। दो-तीन वर्ष से पति किसी न किसी बात पर कीर्ति का उत्पीड़न करने लगा। विजेंद्र ने दहेज के रूप में तीन लाख रुपये की मांग की। छह जुलाई 2023 को कीर्ति को मार फंदे से लटका कर डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप-पत्र विजेंद्र के खिलाफ कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बात सुनने के उपरांत विजेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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