ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी करने वाले शिक्षक पर केस
Basti News - बस्ती में एक सहायक अध्यापिका विजय वर्मा के खिलाफ पुलिस ने वीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। मामले में शिक्षा अधिकारियों ने...

बस्ती। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले परिषदीय विद्यालय के सहायक अध्यापिक विजय वर्मा के खिलाफ पुलिस ने वीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा अनुपम पांडेय की तहरीर पर दर्ज हुआ। इसके पहले शिक्षक को क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं। गौर पुलिस को दी तहरीर में अनुपम पांडेय निवासी पुरूषोत्तमपुर थाना गौर ने बताया कि ग्राम पंचायत रामापुर के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात विजय कुमार वर्मा ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में ब्राह्मण समाज की आतंकवादियों तुलना की है। उन्होंने सोशल मीडिया और ह्वाट्एअप ग्रुप जो बीआरसी ग्रुप पर संचालित शारदा कम्प्यूटर पर की गई। जिसकी छाया प्रति संलग्न है। शिक्षक विजय वर्मा ने ब्राह्मण समाज को उखाड़ फेंकने यानी समूल नष्ट कर देने की बात लिखी है। यह अति निंदनीय और कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने थाना प्रभारी से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।
अनुपम पांडेय की तहरीर पर गौर पुलिस ने वीएनएस की धारा 353 (2) और 66डी आईटी एक्ट के तहत विजय कुमार वर्मा सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रामापुर पैकोलिया बस्ती के खिलाफ केस दर्ज किया। बताते चलें कि इस मामले में क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारी बड़कऊ वर्मा और बीएसए अनूप कुमार ने 24 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी करते कहा था अपने इस कृत्य के संबंध में स्पष्टीकरण दो दिन के अंदर साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना बीएसए ने डीएम,और सीडीओ को भी दी थी।
निलंबन नहीं हुआ तो होगा आंदोलन
इस मुद्दे को भाजपा नेता चंद्रमणि पांडेय ‘सुदामा ने भी जोरशोर से उठाया था। उनका कहना है कि यदि शनिवार तक सहायक अध्यापिक को निलंबित कर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया नहीं शुरू की जाती है तो सोमवार से वे इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।