Big relief to Kheri SDM case hanging measurement lucknow High Court stayed the suspension पैमाइश को लटकाने के मामले में खीरी एसडीएम को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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पैमाइश को लटकाने के मामले में खीरी एसडीएम को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाई

  • लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश वर्षों से लटकाए रखने के मामले में खीरी के तत्कालीन एसडीएम को बड़ी राहत मिली है। एसडीएम सदर के निलंबन पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाताFri, 22 Nov 2024 10:59 PM
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पैमाइश को लटकाने के मामले में खीरी एसडीएम को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाई

लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश वर्षों से लटकाए रखने के मामले में खीरी के तत्कालीन एसडीएम को बड़ी राहत मिली है। एसडीएम सदर के निलंबन पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि प्रश्नगत पैमाइश के मामले को लम्बित रखने में याची का कोई दोष है। इसी के साथ न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवायी 22 जनवरी 2025 को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने अरुण कुमार सिंह की सेवा संबंधी याचिका पर पारित किया। याची की ओर से दलील दी गई कि विशेश्वर दयाल बनाम नंद किशोर शीर्षक से खेत की पैमाइश का उक्त मामला वर्ष 2019 में दाखिल किया गया था जिस समय याची सदर तहसील में बतौर एसडीएम तैनात था, इसके पश्चात याची ने सम्बंधित राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की, हालांकि बाद में कोविड महामारी की वजह से मामले की आगे सुनवाई नहीं हो सकी।

23 फरवरी 2021 को जिलाधिकारी के आदेश से मामले को अपर मजिस्ट्रेट के यहां स्थानांतरित कर दिया गया। कहा गया कि हाल में बाद में यह मामला सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बन गया और तब राज्य सरकार ने वहां तैनात रहे दूसरे अधिकारियों के साथ याची का भी निलंबन कर दिया। दलील दे एगायी कि यदि मामले की ऑर्डर शीट देखी जाय तो स्पष्ट होगा कि याची की मामले को लम्बित रखने में कोई दोष नहीं है।