पुलिस पर हमले के दोषी को पांच साल की सजा
Bijnor News - अपर जिला प्रशांत मित्तल ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में ब्रह्मपाल उर्फ बबलू को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई। यह घटना 26 दिसंबर 2017 को हुई थी, जब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। अदालत...

अपर जिला प्रशांत मित्तल ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में ब्रह्मपाल उर्फ बबलू को हमला करने का दोषी पाकर पांच की साल की सजा सुनाई। एडीजीसी आमोद त्यागी ने बताया कि हीमपुर दीपा थाने के सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें दरोगा संजीव कुमार ने बताया कि 26 दिसंबर 2017 को वह अपने साथी दरोगा लोकेश कुमार तोमर विनीत कुमार और कांस्टेबल राधेश्याम के साथ थाना कांठ में दर्ज लूट की घटना के मुकदमे की में की धड़पकड़ के लिए जांच पड़ताल में व्यस्त थे।
उसी समय स्कॉर्पियो में सवार बदमाश ब्रह्मपाल उर्फ बबलू पुत्र हेतराम ग्राम झाल हीमपुर दीपा, विनीत कुमार पुत्र लखीराम निवासी बेरखा स्योहारा और बिरेशपाल उर्फ विक्की गांव सिकरौंधा हीमपुर दीपा ने गाड़ी से उतरते ही पुलिस वालों पर फायर झोंक दिया और पुलिस वाले बाल -बाल बचे।आत्मरक्षा में पुलिस ने अपने पिस्टल से फायर किया तभी बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए।
पुलिस ने कांठ थाना क्षेत्र में लूटी स्कॉर्पियो कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही की। पुलिस ने कार्यवाही कर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी ब्रह्मपाल उर्फ बबलू की निशानदेही पर हमले में प्रयुक्त देसी तमंचा बरामद कर कर उन्हें जेल भेजा था। अदालत की कार्यवाही के दौरान आरोपी बृजपाल उर्फ विक्की और विनीत कुमार ने अपना जुर्म कबूल किया जिस पर अदालत ने उनको पूर्व दोषसिद्ध करते हुए आरोपी ब्रह्मपाल उर्फ बबलू की फाइल का विचारण अलग से किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर ब्रह्मपाल उर्फ बबलू को दोषी पाकर सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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