चमन प्रकाश हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद
Bijnor News - नगीना क्षेत्र में ढाई साल पहले चमन प्रकाश की लोहे की रॉड से हत्या के मामले में टीकम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चमन प्रकाश पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने...

नगीना क्षेत्र में ढाई साल पहले चमन प्रकाश के सिर में लोहे की रॉड मारकर हत्या करने के मामले में नगीना अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम सिंह ने टीकम को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी टीकम पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक पंकज चौहान ने बताया कि नगीना क्षेत्र के ग्राम मिर्जाअलीपुर भारा उर्फ कुत्तोपुर के तेजपाल सिंह पुत्र रामप्रसाद सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि सात सितंबर 2022 की सुबह पौने आठ उसका 43 वर्षीय भाई चमन प्रकाश गांव के एक व्यक्ति के घर से अपने घर वापस आ रहा था। पुरानी रंजिश की वजह से गांव के ही टीकम पुत्र राम बहादुर ने चमन प्रकाश को जान से मारने के इरादे से सिर में लोहे की मोटी रोड से हमला कर दिया।
जिससे उसके भाई का सिर फट गया। हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे बिजनौर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने आरोपी को पड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर विधि कार्यवाही करते हुए उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सब्बल बरामद कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने घटना के चश्मदीद व्यक्तियों के बयान अंकित किए। आरोपी से पूछताछ में कबूल किया कि होली पर आरोपी के न चाहने पर भी मृतक ने आरोपी व उसकी पत्नी को रंग लगा दिया था।
विरोध करने पर दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसी बात से चिढ़कर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। अदालत की कार्यवाही पूरी होने पर बुधवार को अदालत ने टीकम को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा का वारंट बनाकर सजा भुगतने के लिए उसे जेल भेज दिया।
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