Husband Sentenced to 9 Years for Dowry Death in Aligarh Case दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को नौ साल की कैद, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को नौ साल की कैद

Bulandsehar News - अपर जिला सत्र एवं न्यायधीश तृतीय शिवानंद ने दहेज हत्या के मामले में पति जयप्रकाश को नौ साल कैद और 7500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतका की बहन मालती की शादी के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग की गई थी,...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरTue, 20 May 2025 12:12 AM
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दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को नौ साल की कैद

अपर जिला सत्र एवं न्यायधीश तृतीय शिवानंद ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को नौ साल कैद और 7500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि अलीगढ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव विलावटी निवासी धर्मवीर सिंह पुत्र पदम ने दो नबंवर 2019 को अरनिया थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होने बताया था कि आठ मई 2018 को उसकी बहन मालती की शादी जयप्रकाश पुत्र रामदयाल निवासी क्यौली थाना अरनिया के साथ हुई थी। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये की मांग की जाने लगी।

मांग पूरी नहीं होने पर दो नबंवर 2019 को मालती की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला सत्र एवं न्यायधीश तृतीय शिवानंद ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलो को सुनकर मृतका के पति जयप्रकाश को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को नौ साल की कैद और और 7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ससुर रामदयाल और सास सत्यवती को परिवीक्षा का छोड़ने के साथ दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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