पत्नी की गैर इरादतन हत्या में पति को छह साल कैद
Pilibhit News - पति पुष्पेंद्र कुमार को पत्नी नीरज देवी की गैर इरादातन हत्या के मामले में छह साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना हुआ। नीरज के साथ मारपीट करने और उसे आत्महत्या की धमकी देने के बाद हत्या का मामला...

पत्नी की गैर इरादातन हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायधीश विजय कुमार डुंगराकोटि ने दोषी पाते हुए दस हजार रुपए जुर्माना समेत छह साल की सजा सुनाई। थाना सुनगढ़ी के ग्राम चिड़ियादाह निवासी बृजपाल ने 11 जुलाई 2021 को थाना बिलसंडा में तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी पुत्री नीरज देवी की शादी दस वर्ष पूर्व थाना बिलसंडा के ग्राम कल्यानपुर निवासी पुष्पेंद्र कुमार के साथ हुई थी। वादी की पुत्री नीरज के तीन बच्चे हैं। पुष्पेंद्र कुमार अनावश्यक उनकी पुत्री पर शक कर मारपीट करता था। नीरज पर उसके ससुर मैकूलाल की नीयत भी ठीक नहीं थी।
मैकू लाल पुत्री से कहता कि उसके साथ मिलकर रहोगी तो कोई समस्या नहीं होगी। 22 जून 2021 को पुष्पेंद्र ने नीरज के साथ मारपीट की। जानकारी मिली तो नीरज की उसे ससुराल से ले आई। तब वादी ने परिवार टूटने से बताने की खातिर रिपोर्ट नहीं लिखाई। 30 जून 2021 को पुष्पेंद्र ने अपने बहनोई कालीचरण, मनोज, रामविलास व बड़ी बहन के साथ उसके घर आकर अपनी गलती मानते हुए कहा कि नीरज उसके साथ नहीं जाएगी तो आत्महत्या कर लेगा। इस पर नीरज को विदा कर दिया। 10 जुलाई 2021 को तीन बजे वादी की साली ने फोन करके बताया कि नीरज को पुष्पेंद्र, उसके पिता मैकूलाल, शकुंतला व ओमवती ने मिलकर मार दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में मामला गैर इरादतन हत्या का पाते हुए पुष्पेंद्र को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार शर्मा ने वादी सहित कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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