Court Sentences Man to 10 Years for Rape under POCSO Act in Chitrakoot किशोरी के साथ दुष्कर्म में 10 वर्ष की सजा, 13 हजार रुपये जुर्माना, Chitrakoot Hindi News - Hindustan
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किशोरी के साथ दुष्कर्म में 10 वर्ष की सजा, 13 हजार रुपये जुर्माना

Chitrakoot News - चित्रकूट में विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुष्पेन्द्र पटेल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 22 जून 2018 को दर्ज हुआ...

Newswrap हिन्दुस्तान, चित्रकूटMon, 21 April 2025 11:24 PM
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किशोरी के साथ दुष्कर्म में 10 वर्ष की सजा, 13 हजार रुपये जुर्माना

चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने बीते 22 जून 2018 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि पुष्पेन्द्र पटेल निवासी विनायकपुर कोतवाली कर्वी उसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को एक जुलाई 2018 को गिरफ्तार किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेजप्रताप सिंह ने बताया कि तत्कालीन सीओ बृजेन्द्र द्विवेदी ने विवेचना करते हुए 19 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पुष्पेन्द्र पटेल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

फाइनेंस कंपनी के एजेंट के साथ मारपीट, चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

चित्रकूट। मुख्यालय कर्वी के एलआईसी तिराहा के पास फाइनेंस कंपनी के एजेंट को बुलाकर चार लोगों ने तमंचे की नोक पर मारापीटा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। बल्दाऊगंज हाल मुकाम एलआईसी तिराहा के पास रहने वाला शुभम सोनी फाइनेंस कंपनी में एजेंट के तौर पर कार्यरत है। कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसने एक ट्रैक्टर खींचकर कंपनी में खड़ा करा दिया था। जिस पर उसके पास कई अज्ञात नंबरों से फोन आए। शनिवार की शाम फोन आने पर वह करीब नौ बजे धर्मेन्द्र सिंह निवासी खोह के पास मुलाकात करने वह एलआईसी के समीप इंडियन बैंक के सामने चाय की दुकान पहुंचा। जहां पर धर्मेन्द्र सिंह, मयंक गुप्ता निवासी सदर बाजार कर्वी एवं सतीश मिश्रा व आरके मिश्रा निवासी इलाहाबाद रोड कर्वी ने दुकान के अंदर गाली गलौज करते हुए तमंचे के बल पर उसके साथ मारपीट की। सभी ने उसे घसीटते हुए जानलेवा हमला किया। खून से लथपथ होकर वह बेहोश हो गया। लोगों के आने पर जान से मारने की धमकी देते हुए सभी लोग भाग निकले। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

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