किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को हुई चार वर्ष की कारावास
Deoria News - देवरिया की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में कमरुद्दीन अंसारी को 4 वर्ष की कठोर कारावास और 11,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। किशोरी के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था।...

देवरिया, विधि संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) वीरेंद्र सिंह की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ हुए छेड़खानी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने छेड़खानी, मारपीट व धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी कमरुद्दीन अंसारी पुत्र सोबराती अंसारी निवासी नगर पंचायत बरियारपुर वार्ड नंबर 1 बसहवा टोला को 4 वर्ष की कठोर कारावास व साढे ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
विशेष लोक अभियोजक पार्क शो सच्चिदानंद राय ने बताया कि 29 अगस्त 2019 को एक किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ खेत की तरफ जा रही थी, कि रास्ते में घात लगाकर बैठा कमरुद्दीन उसे पकड़ कर जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा, विरोध करने पर वह जमीन पर पटक दिया और जान से मारने की धमकी दी। किशोरी के पिता की तहरीर पर तत्कालीन थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि कमरुद्दीन किशोरी के साथ आपराधिक कृत्य किया है, जो छम्य नहीं है। ऐसे में आरोपी को पाक्सो एक्ट के अंतर्गत कठोर दंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया गया।
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