गुण्डा एक्ट का आरोपी छह माह के लिए जिला बदर
Deoria News - महुआडीह(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। गुण्डा एक्ट के आरोपी के विरूद्ध अपर जिला मजिस्ट्रेट की

महुआडीह(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। गुण्डा एक्ट के आरोपी के विरूद्ध अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने जिला बदर की कार्रवाई की है। महुआडीह पुलिस ने शनिवार को आरोपी के गांव मुनादी कर उसके घर जिला बदर की नोटिस तामिल कराई।
महुआडीह थाना क्षेत्र के रामपुर दुबे गांव निवासी सत्येंद्र उर्फ सत्तन दुबे पुत्र बद्रीनारायण के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त होने की वजह से पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। रामपुर दुबे निवासी विनय पुत्र रामामूरत को 30 अगस्त 2015 में महुआडीह-हाटा मार्ग पर एक स्कॉपियों ने रौंद दिया था। जिसमें उसकी मौत हो गई थी। मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने तत्कालीन पुलिस चौकी महुआडीह में तोड़फोड़ व आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था। जिसमें सत्येंद्र भी आरोपी बना था। सत्येन्द्र के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस उसके खिलाफ एडीएम की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसपर सुनवाई करते हुए एडीएम ने उसको छह माह के लिए जिला बदर का आदेश सुनाया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।