जिला पंचायत सदस्य के पति की जमानत अर्जी खारिज
Deoria News - देवरिया में दुष्कर्म के आरोपी जिला पंचायत सदस्य पति मनोज कुमार कन्नौजिया की जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो वीरेंद्र सिंह ने खारिज कर दी है। मनोज पर आरोप है कि उसने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म...

देवरिया, निज संवाददाता। दुष्कर्म के आरोपी जिला पंचायत सदस्य पति मनोज कुमार कन्नौजिया की जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो वीरेंद्र सिंह ने खारिज कर दिया। अब उसे जमानत के लिए उच्च न्यायालय जाना होगा। सलेमपुर कोतवाली के एक गांव की रहने वाली किशोरी को उपचार कराने के बहाने 6 मार्च को उसी के गांव का रहने वाला जिला पंचायत सदस्य का पति व रिश्ते में चचेरे भाई मनोज कुमार कन्नौजिया देवरिया ले गया। आरोप है कि उसी दौरान नशीली दवा खिलाकर देवरिया स्थित एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में 26 मार्च को सदर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
19 अप्रैल को आरोपी मनोज ने विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत में सरेंडर किया था। इन दिनों वह जमानत अर्जी न्यायालय में दी थी। गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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