खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर कोटेदार के खिलाफ केस
Deoria News - पथरदेवा (देवरिया) में एक कोटेदार के खिलाफ खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायत मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने जांच की और पाया कि कोटेदार ने राशन में कमी की है। कोटेदार को...

पथरदेवा(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। खाद्यान्न की कालाबाजारी करना एक कोटेदार को महंगा पड़ गया। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कोटे की दुकान को पड़ोस के एक गांव से अटैच कर दिया गया है। बीते फरवरी माह में बघौचघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मलवाबर के रहने वाले कुछ कार्डधारकों ने जिला पूर्ति अधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके गांव के उचित दर विक्रेता(कोटेदार) के द्वारा बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की कालाबाजारी की जाती है। साथ ही हर यूनिट पर कुछ खाद्यान्न काटकर कार्डधारकों को राशन वितरित किया जाता है। इसकी जांच जिला पूर्ति अधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक पथरदेवा राघवेंद्र सिंह को सौंपी। कुछ दिन पहले पूर्ति निरीक्षक ने दुकान पर आवंटित खाद्यान्न की जांच की। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक ने पाया कि 45.454 कुंतल गेहूं, 79.776 कुंतल चावल और 76 किलोग्राम चीनी कुल मिलाकर 125 कुंतल खाद्यान्न स्टाक में कम है। इसके मद्देनजर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया लेकिन निर्धारित अवधि में कोटेदार ने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसकी रिपोर्ट पूर्ति निरीक्षक ने जिला पूर्ति अधिकारी को भेज दी। सोमवार को डीएम की संस्तुति पर पर बघौचघाट पुलिस ने कोटेदार कमलेश कुशवाहा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम व गबन का केस दर्ज कर लिया। थानेदार प्रदीप कुमार अस्थाना ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है।
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