Hindi NewsUttar-pradesh NewsEtawah-auraiya NewsCourt Convicts Accused in 22-Year-Old Assault Case Sentences to One Year
इटावा में मारपीट के दोषियों को एक साल की सजा
Etawah-auraiya News - अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 22 साल पुराने मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाया और एक साल की सजा सुनाई। भरथना क्षेत्र के ढकपुरा गांव में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि जयवीर, आशाराम और राम बीर...
Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाSun, 30 March 2025 12:36 AM

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के एक 22 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी पाया और एक साल की सजा सुनाई। भरथना क्षेत्र के गांव ढकपुरा निवासी एक व्यक्ति ने गांव के ही जयवीर पुत्र राम नाथ, आशाराम पुत्र बैजनाथ व राम बीर के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया और उन्हें एक साल की सजा सुनाई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।