Fatehpur Court Sentences Sudhir Yadav to Life Imprisonment for Raghavendra s Murder बांका से काट कर युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद, Fatehpur Hindi News - Hindustan
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बांका से काट कर युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद

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Newswrap हिन्दुस्तान, फतेहपुरFri, 23 May 2025 01:06 AM
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बांका से काट कर युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद

फतेहपुर। दस साल पहले बिंदकी कोतवाली के सदान बदान का पुरवा में मामूली खुन्नस में बांका से हत्या करने के मामले में एडीजे कोर्ट नंबर एक राजकुमार तृतीय की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और 40 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि सदान बदान का पुरवा निवासी राघवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र 21 जून 2015 की रात दरवाजे पर सो रहा था। तभी तीन माह पूर्व हुई मामूली कहासुनी की रंजिश में गांव के ही सुधीर यादव ने सोते समय बांका से ताबड़तोड़ नौ वार कर राघवेन्द्र की हत्या कर दी थी।

मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को रक्तरंजित बांका और खून से सने कपड़ों के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान नौ गवाहों ने बयान दर्ज कराया। जिस पर शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के वकील ने जिरह करते हुए अपनी दलीलें पेश की। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान और अभियोजन की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी सुधीर यादव को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है।

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