Court Sentences Robbery Convict to 5 Years in Prison with Fine लूट के दोषी को 5 वर्ष का कारावास , Firozabad Hindi News - Hindustan
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लूट के दोषी को 5 वर्ष का कारावास

Firozabad News - न्यायालय ने लूट के दोषी योगेंद्र को 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। उसे अर्थ दंड भी दिया गया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह लूट की घटना 19 जून 2017 को थाना टूंडला क्षेत्र में...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादSat, 10 May 2025 02:11 AM
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लूट के दोषी को 5 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने लूट के दोषी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला पुलिस ने योगेंद्र पुत्र रतन सिंह निवासी खड़का की मढ़ैया औरैया को लूट के मामले में पकड़ा था। थाना क्षेत्र में 19 जून 2017 को लूट की घटना हुई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी व एससीएसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला।

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