स्व-रोजगार के लिए मिलेगा ऋण
Ghazipur News - उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना (एमवाईएसवाई) के तहत युवक और युवतियाँ उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास...

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना (एमवाईएसवाई) के तहत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण / सेवा) स्थापित किया जा सकता है। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र प्रवीण कुमार मौर्य ने कहा कि योजना के तहत जिले के इच्छुक युवक, युवतियों और उद्यमी इसके लिए आवेदन कर सकते है। आन लाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट और शपथ पत्र लगेगा। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होना चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।