चैक बाउंस के मामले में तीन माह के साधाराण कारावास की सुनाई सजा
Hapur News - 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से किया दंडितया दंडित हापुड़ संवाददाता। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन(प्रथम)/न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के मामले में एक आर

अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन(प्रथम)/न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला घनश्यामपुरा निवासी अमित कुमार शर्मा ने न्यायालय में चार अक्टूबर 2018 को परिवाद दायर किया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसकी मोहल्ला गद्दापाड़ा के सलमान जिलानी से जान पहचान थी। सलमान जिलानी ने पीड़ित से एक लाख रुपये उधार लिए थे। जिसकी एवज में पीड़ित को उसने बैंक चेक दिया था।
तय समय अवधि पर पीड़ित ने चेक बैंक में डाला तो वह बाउंस हो गया। इस मामले में शिकायत पर आरोपी ने रुपये लौटाने से इंकार कर दिया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ परिवाद दायर कर सुनवाई शुरू की थी। परिवाद की सुनाई अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन(प्रथम)/न्यायिक मजिस्ट्रेट तन्वी सिंह के न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पर कर दिया। दोषी को तीन माह का साधारण कारावास व 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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