10-Year Imprisonment for Man Convicted of Kidnapping and Rape of 16-Year-Old in Hathras अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद, Hathras Hindi News - Hindustan
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अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद

Hathras News - एडीजे पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म वाले को दस सालअपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म वाले को दस सालअपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म वाले क

Newswrap हिन्दुस्तान, हाथरसSat, 10 May 2025 04:37 AM
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अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद

एडीजे पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा हाथरस,कार्यालय संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है न्यायालय ने दोषी पर 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 13 दिसंबर 2018 को उसकी 16 वर्षीय बेटी को एक युवक समय करीब रात दस बजे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।

पिता की तहरीर के आधार पर राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी की। इस मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त राहुल को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर बारह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने की।

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