Hizbul Mujahideen terrorist Ulfat Hussain sentenced to 10 years imprisonment by Moradabad court यूपी के धार्मिक स्थलों को दहलाने आए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत को दस वर्ष की कैद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी के धार्मिक स्थलों को दहलाने आए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत को दस वर्ष की कैद

कश्मीर के पूंछ से एटीएस के हत्थे चढ़े हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन को मंगलवार को 10 वर्ष कैद की सजा सुना दी गई। हुसैन को मुरादाबाद की अदालत ने यह सजा सुनाई।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबादTue, 27 May 2025 03:43 PM
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यूपी के धार्मिक स्थलों  को दहलाने आए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत को दस वर्ष की कैद

मुरादाबाद की एक अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ ​​मोहम्मद सैफुल इस्लाम को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद छाया शर्मा ने हुसैन पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उल्फत पर बड़ा आरोप यह था कि वह मुरादाबाद के धार्मिक स्थलों पर बड़ी आतंकी वारदात की साजिश को अंजाम देने वाले थे।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुरेश सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का निवासी हुसैन 2002 से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। उन्होंने बताया कि 2008 में जमानत मिलने के बाद हुसैन फरार हो गया और सालों तक कानून से बचता रहा। मुरादाबाद की अदालत ने उसके खिलाफ 2015 और 2025 में स्थायी वारंट जारी किए। उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

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सिंह ने बताया कि आठ मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और कटघर पुलिस के संयुक्त अभियान में उसे जम्मू-कश्मीर के पुंछ से गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे मुरादाबाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुरादाबाद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने उल्फत हुसैन उर्फ ​​मोहम्मद सैफुल इस्लाम को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एडीजीसी सिंह ने बताया कि अदालत ने उस पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एडीजे-11 कोर्ट में लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद उल्फत हुसैन को 10 साल की कैद और 48,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पुलिस और एटीएस की इस कार्रवाई को आतंकी साजिश को नाकाम करने में बड़ी सफलता माना जा रहा है।

मुरादाबाद के धार्मिक स्थलों को बनाना था निशाना

कटघर पुलिस ने 9 जुलाई 2002 को उल्फत हुसैन सहित चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इसमें एक AK-47, एक AK-56, दो 30 बोर पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलो विस्फोटक पदार्थ, 50 डेटोनेटर, 39 टाइमर, 8 मैगजीन और 560 जिंदा कारतूस शामिल थे। पुलिस के अनुसार ये आतंकी मुरादाबाद के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।

जमानत मिलने के बाद हुआ था फरार

2008 में जमानत मिलने के बाद उल्फत हुसैन फरार हो गया था। उसके खिलाफ 2015 और 2025 में मुरादाबाद कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया था। मुरादाबाद के एसएसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। 8 मार्च 2025 को यूपी एटीएस और कटघर पुलिस की संयुक्त टीम ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले से उल्फत को गिरफ्तार कर मुरादाबाद जेल भेजा था।

इनपुट भाषा

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