Judgment in Fatal Motorcycle Accident Truck Driver Found Negligent 28 Lakh Compensation Ordered दुर्घटना में दो छात्रों की मौत पर 28 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश, Jaunpur Hindi News - Hindustan
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दुर्घटना में दो छात्रों की मौत पर 28 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश

Jaunpur News - 0 सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टकराए थे बाइक सवार दोनों छात्र जौनपुर, संवाददाता। मछलीशहर में बिना पार्किंग लाइट के रात में रोड पर खड़े ट्रक में पीछे स

Newswrap हिन्दुस्तान, जौनपुरFri, 11 April 2025 03:41 AM
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दुर्घटना में दो छात्रों की मौत पर 28 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश

जौनपुर, संवाददाता। मछलीशहर में बिना पार्किंग लाइट के रात में रोड पर खड़े ट्रक में पीछे से टकराए बाइक सवार दो छात्रों की मौत के मामले में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने ट्रक चालक की पूर्ण लापरवाही माना। कोर्ट ने ट्रक की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि छात्रों के माता-पिता को मय ब्याज 28 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दो माह के भीतर अदा करें। मछलीशहर के छाछो गांव निवासी 19 वर्षीय सिद्धांत गौतम और 19 वर्षीय रत्नेश 4 वर्ष पूर्व बाइक से खाखोपुर से वापस आ रहे थे। भोर में जहांसापुर गांव के पास सड़क पर बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़े डीसीएम ट्रक से टकरा गए। जिससे सिद्धांत की मौके पर एवं रत्नेश की इलाज के दौरान मौत हो गयी। दोनों बीए तृतीय वर्ष के छात्र थे। ट्रक चालक पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट र्को में दाखिल किया। मृतक सिद्धांत की मां शीला व रत्नेश के पिता गुलाबधर ने अधिवक्ताओं के माध्यम से क्लेम ट्रिब्यूनल में ट्रक के मालिक, चालक व बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया कि यदि कोई बड़ा वाहन रात में बिना इंडिकेटर,पार्किंग लाइट, ब्लिंकिंग लाइट या बिना किसी संकेतक का प्रयोग किए सड़क पर वाहन खड़ा करता है और यदि कोई छोटा वाहन उसमें पीछे से टकराता है तो खड़े वाहन के चालक की पूर्ण लापरवाही मानी जाएगी। इस मामले में डीसीएम चालक मो.सरफराज ने पुलिस को यह बयान भी दिया था कि वह सड़क पर ट्रक खड़ा करके फ्रेश होने गया था, डीपर नहीं जलाया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ट्रक चालक की पूर्ण लापरवाही माना। ट्रक की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति अदा करें।

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