किसान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या में पिता पुत्र को उम्रकैद
Kannauj News - कन्नौज में एक किसान की लाठी-डंडों से हत्या के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक लाख पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 24 दिसंबर 2023 को हुई थी, जब...

कन्नौज, संवाददाता। रंजिश के चलते साल 2023 में किसान की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक पर एक लाख पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपितों को छह छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनो को जिला कारागार भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव सरांय दायमगंज निवासी शेर सिंह एवं उसकी पत्नी ममता विगत 24 दिसंबर 2023 को पानी लगाने के लिए खेतों की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में गांव के ही भूप सिंह ,उसके पुत्र अंकित व दिलीप ने उन्हें घेर लिया और जमीनी रंजिश को लेकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट में शेर सिंह की मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी ममता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मामले को लेकर शेर सिंह के पुत्र विश्राम सिंह ने आरोपितों के खिलाफ छिबरामऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच पड़ताल कर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने गवाहों एवं साक्ष्यो के आधार पर मंगलवार को भूप सिंह व अंकित को दोषी करार दिया था। वहीं शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने भूप सिंह व उसके पुत्र अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक पर एक लाख पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपितों को छह छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनो को जिला कारागार भेज दिया गया है।
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