Kanpur Dehat Court Rejects Bail Application in Rs 7 5 Lakh Job Scam धोखाधडी में आरोपित की जमानत अर्जी खरिज, Kanpur Hindi News - Hindustan
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धोखाधडी में आरोपित की जमानत अर्जी खरिज

Kanpur News - कानपुर देहात में नगर निगम में नौकरी लगवाने का झांसा देकर साढ़े सात लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपित की जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट में खारिज कर दी गई। पीड़िता ने 29 अगस्त 2023 को ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई...

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरWed, 16 April 2025 03:19 AM
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धोखाधडी में आरोपित की जमानत अर्जी खरिज

कानपुर देहात, संवाददाता। नगर निगम में नौकरी लगवाने का झांसा देकर साढ़े सात लाख की ठगी करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित के वकील ने एडीजे कोर्ट संख्या -6 में जमानत अर्जी दाखिल की। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खिारज कर दिया।

नगर निगम में खुद को लिपिक बताकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 29 अगस्त 2023 को साढ़ क्षेत्र की रहने वाली शालिनी शर्मा पत्नी अरुण कुमार से उसमानपुर के आशीष उत्तम व विकास नगर लखनऊ के विशाल उर्फ मोनू उर्फ राडविल हर्बट ने आरटीजीएस के माध्यम से साढे़ सात लाख रुपये की ठगी कर ली थी। मामले में पीड़िता ने साढ़ थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित विशाल उर्फ माोनू उर्फ राडविल हर्बट को 6 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। जेल में निरुद्ध आरोपित के वकील ने उसकी जमानत की अर्जी मंगलवार को एडीजे कोर्ट संख्या- 6 में दाखिल की। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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