नाबालिग लड़की से रेप पर नहीं लिया ऐक्शन, बिहार में दो थानेदार और एक दारोगा का कटेगा वेतन
- सकरा थाने की पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बीते 10 वर्षों से एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। सकरा थाना क्षेत्र की पीड़िता ने 8 जनवरी 2015 को पॉक्सो एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने सकरा थानेदार को एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान का आदेश 16 जनवरी 2015 को दिया था।

नाबालिगों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई दबाकर बैठे दो थानेदार और एक दारोगा के वेतन से कटौती का आदेश एसएसपी को दिया गया है। वेतन से कटौती की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराई जाएगी।वहीं, एक थानेदार से जवाब तलब किया गया है कि आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं करने के लिए उनके वेतन से कटौती क्यों नहीं की जाए। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने पॉक्सो मामले में कार्रवाई दबाने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के इस आदेश से पॉक्सो मामले में लापरवाह पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा है।
सकरा थाने की पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बीते 10 वर्षों से एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। सकरा थाना क्षेत्र की पीड़िता ने 8 जनवरी 2015 को पॉक्सो एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने सकरा थानेदार को एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान का आदेश 16 जनवरी 2015 को दिया था। इसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई। जब कोर्ट ने मामले में जवाब तलब किया, तब भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई। लापरवाह सकरा थानेदार के वेतन से 10 हजार रुपये की कटौती का आदेश दिया गया।
अहियापुर थानेदार के वेतन से कटेंगे पांच हजार
अहियापुर थाने में छह साल पहले नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं करने के लिए अहियापुर थानेदार को लापरवाह माना गया। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उनके वेतन से पांच हजार रुपये कटौती का आदेश दिया है। मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित मो. अरमान, मो. एहसान, बिट्टू, फिरोज, मो. हबीब, गुलाम हबीब एवं अनिल उर्फ जावेद पर संज्ञान लेते हुए 20 नवम्बर 2024 को गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
चार्जशीट लटकाने में आईओ के वेतन से कटौती
नगर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत 11 साल पहले वर्ष 2014 में केस दर्ज हुआ था। इसमें कोर्ट के बार-बार आदेश के बाद भी आईओ दारोगा नीलू कुमारी चार्जशीट समर्पित नहीं कर रही है। दारोगा नीलू कुमारी के वेतन से 5 हजार रुपये कटौती का विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिया है। आईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश भी एसएसपी को दिया है। साथ ही केस में जल्द अनुसंधान पूर्ण कराने का आदेश दिया गया है।
हथौड़ी थानेदार से किया गया जवाब तलब
नाबालिग के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं करने की लापरवाही में हथौड़ी थानेदार से विशेष पॉक्सो कोर्ट ने जवाब तलब किया है। उनसे पूछा गया है कि क्यों न उनके वेतन से कटौती की जाए। हथौड़ी पुलिस पॉक्सो के आरोपित सुनील सहनी व अन्य के विरुद्ध कार्रवाई दबाकर बैठी हुई है। कोर्ट ने अभियुक्तों के विरुद्ध 22 जुलाई 2024 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बावजूद थानाध्यक्ष ने अबतक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की है।