नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अधेड़ को 20 साल सजा
Kushinagar News - कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी विजय पाठक को 20 साल की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 2017 में दर्ज हुआ था और अभियुक्त...

कुशीनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर-एक दिनेश कुमार द्वितीय की अदालत ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म की दोषी अधेड़ को 20 साल सश्रम कारावास और 50 अर्थदंड की सजा सुनायी है। अभियुक्त जमानत पर था, जिसे सजा सुनाने के बाद न्यायालय से जेल भेज दिया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि विशुनपुरा थाने में 11 साल की बच्ची के पिता ने 7 अप्रैल 2017 को तहरीर देकर बताया कि ठाढीभार निवासी विजय पाठक पुत्र सुरेश पाठक के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने के बाद विजय पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बाद में उसे जमानत मिल गयी। उधर विशुनपुरा थाने के विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवायी के दौरान पत्रावली पर उलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विजय पाठक को दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट का दोषी ठहरा दिया। इस आधार पर मंगलवार को उसे 20 साल की सश्रम कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।
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