DM Orders Ration Card Verification in Kushinagar for Antyodaya Beneficiaries अपात्रों को अन्त्योदय कार्डधारकों की सूची से बाहर करने के निर्देश, Kushinagar Hindi News - Hindustan
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अपात्रों को अन्त्योदय कार्डधारकों की सूची से बाहर करने के निर्देश

Kushinagar News - कुशीनगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अन्त्योदय राशन कार्डों का सत्यापन कराने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि कई लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कारण...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरFri, 2 May 2025 11:02 AM
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अपात्रों को अन्त्योदय कार्डधारकों की सूची से बाहर करने के निर्देश

कुशीनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने राशन कार्ड सत्यापन के लिये ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ व नगरीय क्षेत्र में ईओ को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जिले में जारी अन्त्योदय कार्ड के लाभार्थियों में से अधिकांश की आर्थिक स्थिति में उन्नयन होने के कारण कुछ लाभार्थी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिये अपात्र हो गये हैं। अनेक गरीब परिवार जो अन्त्योदय योजना की पात्रता श्रेणी में आ गये हैं, जिस कारण उन्हें इससे आच्छादित किया जाना है। ऐसी स्थिति में अन्त्योदय राशनकार्डों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक हो गया है। संबंधित को 15 दिन में सत्यापन करने का दिया आदेश। डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्योदय राशनकार्डों के सत्यापन कार्य के लिये संबंधित बीडीओ व शहरी क्षेत्र में ईओ को दायित्व सौंपा है।

उन्होंने कहा कि अन्त्योदय कार्डधारकों की उचित दर दुकानवार सूची की साफ्ट कॉपी जिला पूर्ति अधिकारी से प्राप्त की करले। यह सूची fcs.up.gov.in पर भी उपलब्ध है। सूची में अंकित प्रत्येक कार्डधारक व परिवार के पात्रता की जांच संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव से करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय कार्डधारकों के अपात्र होने व परिवार के सदस्यों के मृतक होने की स्थिति में इसकी विस्तृत आख्या बीडीओ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें अपात्रों की सूची में अंकित राशनकार्डों को निरस्त करने व उसके स्थान पर नये कार्ड चयन की जिम्मेदारी संबंधित पूर्ति निरीक्षक की होगी। इस कार्य को गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिये संबंधित एसडीएम नोडल अधिकारी होंगे। नगरीय क्षेत्र सत्यापन कार्य के लिये संबंधित ईओे को दायित्व सौंपा गया है। डीएम ने शासनादेश द्वारा प्रदेश में अन्त्योदय योजना लागू करते हुए इस योजना के संचालन व क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों के चयन में मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। इसमें अपनी जमीन न हो, पक्का मकान न हो, भैंस, बैल,ट्रैक्टर ट्रॉली न हो, कोई निश्चित व्यवसाय न हो, मुर्गी पालन, गौ पालन आदि न हो, विद्युत कनेक्शन न हो, शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो और वित्त सहायता प्राप्त न किया हो। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में अन्त्योदय कार्डों के सत्यापन और नये राशनकार्ड के जारी होने के सम्बन्ध में नियमित रूप से एडीएम को अवगत करायेंगे तथा सापताहिक प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे। उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि व्यक्तिगत रूचि लेकर उक्त कार्य 15 दिवस के भीतर पूरा कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा।

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