विवाहिता की हत्या में पति और जेठ समेत तीन को 10-10 साल की सजा
Lakhimpur-khiri News - लखीमपुर में दहेज के लिए विवाहिता माधुरी को जलाकर हत्या करने के मामले में पति और जेठ समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा और 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।...

लखीमपुर। दहेज की खातिर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति और जेठ समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने तीनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मोहल्ला गोटैय्याबाग के रहने वाले प्रताप शंकर अवस्थी ने अपनी पुत्री माधुरी का विवाह धौरहरा थाना क्षेत्र के गांव संकल्पा मल्लबेहड़ के रहने वाले राजेश कुमार मिश्र के साथ किया था। आरोप है कि ससुराली दहेज में बाइक की मांग को लेकर माधुरी को प्रताड़ित करते थे।
8 दिसम्बर 1998 को ससुरालियों ने उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। माधुरी के पिता प्रतापशंकर ने पति राजेश, ससुर लालबाबू, सास बिट्टा देवी, जेठ दिनेश, राजेन्द्र, जेठानी विमला देवी और देवर ओंकार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे के दौरान सास और ससुर की मौत हो गयी। अभियोजन ने वादी समेत कई गवाहों को पेशकर कोर्ट में उनके बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे शैलोज चंद्रा ने आरोपी पति राजेश और जेठ राजेन्द्र व दिनेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जबकि आरोपी जेठानी विमला देवी और देवर ओंकार के खिलाफ ठोस सबूत न पाते हुए उन्हें बरी कर दिया।
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