कैबिनेट निर्णय .... एडेडे कालेजों के शिक्षकों को भी मृत्यु उपदान (डेथ ग्रेच्यूटी) के भुगतान की सुविधा
Lucknow News - लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कैबिनेट ने सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षक, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता कैबिनेट ने सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को डेथ ग्रेच्युटी देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ऐसे शिक्षक, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 58 वर्ष के पूर्व ही हो गई को लाभ मिलेगा।
साथ ही ऐसे भी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को डेथ ग्रेच्यूटी का भुगतान करने का निर्णय किया है।
गुरुवार को कैबेनिट बाई सर्कुलेशन हुए निर्णय के के अनुसार 3 फरवरी, 2004 के बाद सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के ऐसे शिक्षक, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व ही हो गई तथा ऐसे शिक्षक, जिन्होंने 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा, किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गई है, के परिजनों को डेथ ग्रेच्यूटी का भुगतान किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।
4 फरवरी, 2004 में राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध-सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु को एक जुलाई 2003 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था तथा 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक लाभ 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर तथा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक लाभ 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर एक जुलाई 2003 से अनुमन्य किये गये हैं।
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