गैंगस्टर एक्ट में सिद्धार्थनगर के आरोपी को ढाई वर्ष का सश्रम कारावास
Maharajganj News - महराजगंज में विशेष न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सिद्धार्थनगर के फैयाज को ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उसे पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। फैयाज के खिलाफ 2008 में केस दर्ज किया...

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट में सिद्धार्थनगर जिला के अभियुक्त फैयाज पुत्र रफ़उल्ला को ढाई वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ में पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली के मुताबिक सोनौली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम मोहन ने वर्ष 2008 में आरोपित फैयाज पुत्र रफउल्ला खान निवासी मधुबनी टोला पोखरैया थाना मोहना जिला सिद्धार्थनगर के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया। विवेचक फणींद्र यादव ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल किया। एडीजीसी सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा की मांग की।
विशेष गैंगस्टर एक्ट पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
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