विद्यालय व सड़क की जमीन पर बने आवास को गिराने का आदेश
Maharajganj News - भगवानपुर। परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम गंगवलिया टोला करौता में विद्यालय व सड़क की

भगवानपुर। परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम गंगवलिया टोला करौता में विद्यालय व सड़क की जमीन पर बने तीन इंदिरा आवास को गिराने के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने आदेश जारी किया है। गंगवलिया टोला करौता निवासी रामजतन पासवान, रामहित राजभर व रामसमुझ पासवान को वर्ष 2008 में इन्दिरा आवास मिला था। आवास बनवाकर लोग मेहनत मजदूरी कर जीविकोपार्जन में लगे रहे। इसी बीच गांव निवासी विक्रम पासवान ने विद्यालय व सड़क की जमीन पर इंदिरा आवास बनाने का आरोप लगाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था। इसके पहले तहसील व एडीएम कोर्ट से गिराने के लिए आदेश हुआ था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विद्यालय व सड़क की जमीन पर बने आवास को गिराने के लिए 2023 में फैसला सुनाया था।
बताया जा रहा है कि आदेश होने के बाद जब अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं हुई तो विक्रम ने कंटेंट दाखिल कर दिया।
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