Thief Sentenced to 9 Months in Jail for Burglary in Birjapur चोरी करने वाले को 9 माह की सजा, Mathura Hindi News - Hindustan
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चोरी करने वाले को 9 माह की सजा

Mathura News - अदालत ने 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगायाघर में घुसकर चोरी करने वाले को सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत ने 9 माह के कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदण्ड

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराSun, 11 May 2025 03:34 AM
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चोरी करने वाले को 9 माह की सजा

घर में घुसकर चोरी करने वाले को सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत ने 9 माह के कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जेष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र के ग्राम बिरजापुर में रहने वाले वीरचंद के घर में चोरी हो गई थी। चोर मोबाइल फोन, कैमरा, नकदी व अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। वीरचंद ने इस घटना की रिपोर्ट हाइवे थाने में दर्ज कराई थी। हाइवे पुलिस ने घटना का खुलास करते हुए मलपुरा आगरा निवासी अर्जुन उर्फ लौजी को गिरफ्तार किया था।

उसके कब्जे से चोरी का सामान व नकदी बरामद हुई थी। पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत में हुई। एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि अदालत ने अर्जुन को घर में घुसकर चोरी करने का दोषी करार देते हुए उसे 9 माह के कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।

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