प्रधानाचार्य नईम चेक बाउंस के मुकदमे में अदालत में तलब
Moradabad News - मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नईम अहमद की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। पोक्सो एक्ट में जमानत खारिज होने के बाद, उन्हें चेक बाउंस के मामले में अदालत में तलब किया गया है। न्यायालय ने 12 अगस्त को...

मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नईम अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, पोक्सो एक्ट में जमानत खारिज होने के बाद अब चेक बाउंस के मुकदमे में उन्हें अदालत ने तलब कर लिया है। मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नईम अहमद के खिलाफ विद्यालय की छात्रा से आपत्तिजनक बातचीत करने के मामले में प्रधानाचार्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट का मुकदमा लिखा गया था जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय से स्टे ले लिया था लेकिन स्टेट पैकेट होने के साथ ही जनपद न्यायाधीश की अदालत ने प्रधानाचार्य की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। प्रधानाचार्य ने नगर निवासी नईम अहमद सिद्दीकी को तीन लाख रुपयों का चेक दिया था।
यह चेक बाउंस हो जाने पर हकीम नईम सिद्दीकी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। अतिरिक्त न्यायालय 138 एन आई एक्ट ने नईम अहमद को चेक बाउंस के मुकदमे में तलब कर 12 अगस्त की तिथि नियत की है।
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