बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Muzaffar-nagar News - बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बालिका का अपहरण कर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि क्षतिपूर्ति में पीडिता को देने के आदेश कोर्ट ने किए हैं। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी प्रदीप बालियान व दिनेश कुमार ने बताया कि रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक गाव की छह साल की मासूम बालिका घर के बाहर खेल रही थी। 18 नवम्बर 2016 को आरोपी अंकित निवासी भूपखेडी थाना रतनपुरी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ गांव के बाहर जंगल में ले गया। आरोपी ने मासूम बालिका के साथ गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया। आरोपी बालिका को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में बालिका के चाचा ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट प्रथम मंजुला भालोटिया की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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