अब संभल की कोर्ट से राहुल गांधी को बुलाया, ‘इंडियन स्टेट’ पर अदालत ने मांगा जवाब
अब यूपी के संभल की अदालत ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तलब किया है। इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।

अपने कई बयानों को लेकर अदालतों का चक्कर काट रहे कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक और बयान को लेकर घिर गए हैं। अब यूपी के संभल की अदालत ने उन्हें जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिया है। गुरुवार को उनके एक बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में जवाब देने या चार अप्रैल को पेश होने के लिए अदालत ने नोटिस जारी किया। अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की अदालत ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। वकील सचिन गोयल ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।
गुप्ता ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) तथा आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से नहीं, बल्कि 'इंडियन स्टेट' (भारतीय राज व्यवस्था) से भी है।'' उन्होंने दावा किया कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसके बाद 23 जनवरी को उन्होंने चंदौसी अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछली 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में कहा था, राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, ''यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ....क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है।'' उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं, बल्कि 'इंडियन स्टेट' से भी लड़ रहे हैं।
वकीलों की हड़ताल से सुल्तानपुर में सुनवाई टली
सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को वकीलों की हड़ताल से फिर टल गई।
याची के वकील संतोष पाण्डेय ने बताया कि परिवादी विजय मिश्र और गवाह कोर्ट में हाजिर हुए लेकिन हड़ताल के कारण मामले की सुनवाई फिर टल गई। विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था। आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी जिससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं। एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तारीख नियत की है।