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अपनी दुकान के बाहर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करें व्यापारी

Orai News - उरई में व्यापारियों को जीएसटी नंबर अपनी दुकानों के बाहर अंकित करने के लिए कहा गया है। सहायक आयुक्त आशीष मिश्रा ने चेतावनी दी है कि निल रिटर्न दिखाने पर जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यापारियों...

Newswrap हिन्दुस्तान, उरईThu, 24 April 2025 02:03 AM
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अपनी दुकान के बाहर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करें व्यापारी

उरई। अपनी दुकान के बाहर जीएसटी नंबर अंकित करना व्यापारियों को मंहगा पड़ सकता है। सहायक अायुक्त राज्य कर ने सभी व्यापारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अनिवार्य रूप से अपना जीएसटी नंबर अंकित करें और निल रिटर्न दिखाने पर जांच के उपरांत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सहायक आयुक्त राज्य कर आशीष मिश्रा ने सभी व्यापारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जो भी व्यापारी जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं वह अपना जीएसटी नंबर अपनी प्रतिष्ठान या दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करें इसके साथ ही लेखा मिलान के बाद रिटर्न को सही ढंग से फाइल किया जाए। व्यापार चलने के बाद भी निल रिटर्न फाइल करना जीएसटी प्रावधानों का उल्लंघन है इसके आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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