Court Fines Four for Assault and Threatening Life in Pratapgarh मारपीट, धमकाने के तीन दोषियों पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड , Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
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मारपीट, धमकाने के तीन दोषियों पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की कोर्ट ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार लोगों को दोषी पाया है। घटना 12 जुलाई 2014 की है, जब वादी का बेटा गिरा हुआ आम लेने गया था। आरोपियों ने उसे पीटकर धमकी दी, जिससे...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाThu, 22 May 2025 08:52 PM
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 मारपीट, धमकाने के तीन दोषियों पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी एसटी बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट, गाली देने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए जेठवारा के भुवालपुर गांव के शिव बहादुर सिंह, चंदा देवी, मादूपुर गांव के धीरेंद्र वर्मा सहत प्रत्येक पर 3500-3500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वादी मुकदमा रामती के अनुसार 12 जुलाई 2014 की शाम आंधी के कारण पेड़ से पके हुए आम जमीन पर गिरे थे। गांव के ही भगवती सिंह के शौचालय के समीप जमीन पर गिरे आम को लेने वादी का बेटा श्यामू पहुंचा तो आरोपियों ने उसे पीटकर धमकी दी। बीच-बचाव के लिए वादी पहुंची तो बेटे को जिंदा जलाने की धमकी दी गई।

कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।

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