Court Fines Raghav Ram Tiwari for Assault and Abusive Behavior in Udaypur Village मारपीट, धमकाने के दोषियों पर लगा अर्थदंड , Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
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मारपीट, धमकाने के दोषियों पर लगा अर्थदंड

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की एससी एसटी कोर्ट ने राघव राम तिवारी को मारपीट और गाली देने के आरोप में दोषी पाया है। मामला 21 अप्रैल 2008 का है, जब वादी श्यामकली ने गेहूं की मड़ाई के दौरान धूल और भूसे का विरोध किया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाWed, 7 May 2025 07:37 PM
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 मारपीट, धमकाने के दोषियों पर लगा अर्थदंड

प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट, गाली देने के आरोप में दोषी पाते हुए उदयपुर गांव के पूरे बृंदा तिवारीपुर गांव के राघव राम तिवारी को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 21 अप्रैल 2008 की सुबह वादिनी श्यामकली के सामने गांव के राघव राम तिवारी के घर के लोग गेहूं की मड़ाई थ्रेसर से कर रहे थे। थ्रेसर से भूसा व धूल वादी के दरवाजे पर आ रही थी। इसी का विरोध करने पर राघव राम तिवारी ने परिवार के लोगों संग मिलकर मारपीट कर गाली-गलौच की थी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।

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