Court Fines Two for Assault and Threats in Pratapgarh मारपीट और धमकी देने में 10 हजार जुर्माना, Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
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मारपीट और धमकी देने में 10 हजार जुर्माना

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की विशेष कोर्ट ने मारपीट और धमकी के आरोप में पप्पू सिंह और लव कुश सिंह को दोषी पाया। वादी हरिश्चंद्र ने बताया कि 14 जून 2009 को खेत में सिंचाई करते समय आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। दोनों...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाTue, 22 April 2025 03:01 PM
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 मारपीट और धमकी देने में 10 हजार जुर्माना

प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट, गाली देने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाने पर हथिगवां के खिदिरपुर गांव के पप्पू सिंह व लव कुश सिंह सहित प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी हरिश्चंद्र के अनुसार वह 14 जून 2009 की शाम अपने खेत में धान की नर्सरी की सिंचाई करने गया था। नहर के पानी का बंधा खोलते ही आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए मारपीट की और धमकी दी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।

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