Court Orders Insurance Company to Pay 10 Lakh for Fatal Accident Claim युवक के परिजनों को 10 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश, Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
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युवक के परिजनों को 10 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की स्थायी लोक अदालत ने अंतू की परिवादिनी ज्ञान देवी की याचिका स्वीकार की। कोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह 10 लाख रुपये की बीमा राशि और 6 प्रतिशत ब्याज दो महीने में अदा करे।...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाWed, 21 May 2025 04:20 PM
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 युवक के परिजनों को 10 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश

प्रतापगढ़, संवाददाता। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रामनारायण, सदस्य शशिकांत त्रिपाठी और सुमन पांडेय की कोर्ट ने परिवादिनी अंतू के कपासी गांव की ज्ञान देवी के प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किया है। इसमें कोर्ट ने विपक्षी एक इंश्योरेंस कंपनी और अन्य को दो माह के अंदर 10 लाख रुपये बीमा की व्यक्तिगत धनराशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। ब्याज दावा प्रस्तुत करने की तिथि से देय होगा। परिवादिनी का बेटा पवन कुमार परिवादिनी के बहनोई से उसकी बाइक मांग कर गाजियाबाद ले गया था। बाइक से घर वापस आते समय 21 मार्च 2019 को शाहजहांपुर जनपद के पंजाबी ढाबा के पास थाना तिलहर के पास डीसीएम ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु हो गई।

परिवादिनी ने बाइक बीमा कंपनी से अपने पुत्र की मृत्यु के संबंध में 15 लाख की बीमा राशि मांग की थी। विपक्षी ने किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया था। जिससे विवश होकर परिवादिनी ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया है।

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