दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ में विशेष न्यायाधीश ने राहुल वर्मा को दुष्कर्म, गाली देने और हत्या की धमकी देने के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 43 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने 3 मार्च 2019 को...

प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी बाबूराम की कोर्ट ने कंधई के राहुल वर्मा को दुष्कर्म, गाली देने, जान से मारने की धमकी देने व एससी/एसटी के आरोप में दोषी पाते हुए साश्रम आजीवन कारावास व 43 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 17 वर्ष की बेटी उसके साथ रहती है। 3 मार्च 2019 की रात शातिर बदमाश राहुल वर्मा घर में घुस आया और तमंचा सटाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे व उसकी बेटी को हत्या करने की धमकी दी थी। आरोपी वादी की बेटी का मोबाइल फोन लेकर भाग गया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करके पहले भी कई बार दुष्कर्म किया था। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र पांडेय ने की।
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