इलाज में लापरवाही पर दो लाख खर्च ब्याज सहित लौटाएं
Prayagraj News - प्रयागराज में जिला उपभोक्ता आयोग ने साकेत अस्पताल को एक महिला के ऑपरेशन में लापरवाही के लिए 2 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके ऑपरेशन के बाद आंतें आपस में चिपक गईं, जिससे...

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाज में लापरवाही बरतने पर उपचार में खर्च दो लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने साकेत अस्पताल को दिया है। मामला 2018 में हुए आपरेशन का है। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मो. इब्राहिम एवं सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने टैगोर टाउन निवासी अलका की ओर से पेश परिवाद पर उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार त्रिपाठी तथा साकेत अस्पताल के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दिया। परिवादिनी ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके ऑपरेशन में लापरवाही की गई और इस संबंध में चिकित्साधिकारी इलाहाबाद की ओर से चिकित्सा बोर्ड का गठन कर प्रकरण की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई।
जिस पर सीएमओ प्रयागराज की ओर से अवगत कराया गया कि बोर्ड की ओर से कहा गया कि बच्चेदानी के किसी ऑपरेशन के पश्चात आंतों का एक-दूसरे से चिपक जाना एक आम समस्या है। अतः डॉ नीता वर्मा साकेत हास्पिटल के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही किया जाना प्रतीत नहीं होती है। इस पर उपभोक्ता आयोग ने कहा कि सीएमओ प्रयागराज के गठित मेडिकल बोर्ड का अभिमत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड द्वारा जो अभिमत प्रस्तुत किया गया है वह साधारण ढंग का अभिमत है जिसे देखने से स्पष्ट है कि अभिमत में डॉक्टरों के बचाव के लिए पेश किया गया है। उपभोक्ता आयोग ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा लापरवाहीपूर्वक परिवादिनी का ऑपरेशन करने के कारण आंतें आपस में चिपक गईं जिसके कारण उसे बार-बार ऑपरेशन कराना पड़ा। इससे यह साबित होता है कि लापरवाही पूर्वक गलत ऑपरेशन किए जाने से परिवादिनी को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति का सामना करना पड़ा।
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