गलत रिपोर्ट देने पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
Prayagraj News - प्रतापपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप कुमार को फर्जी रिपोर्ट लगाने और लापरवाही के लिए निलंबित किया गया। उन्होंने बिना जांच किए अपात्र लोगों को पात्र बताया और शौचालय निर्माण में अनियमितताएँ कीं।...

प्रतापपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप कुमार को फर्जी रिपोर्ट लगाने के मामले में निलंबित कर दिया गया। आईजीआरएस पर आई शिकायत की संदीप ने सुनवाई नहीं की और निस्तारण की फर्जी रिपोर्ट लगा दी। शिकायत पर अफसरों ने जांच कराई और उनके खिलाफ तमाम मामले मिले। जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। आईजीआरएस के निस्तारण में ही लापरवाही के साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत खानपुर डांडी व घुड़दौली में बिना किसी जांच के अपात्र लोगों को पात्र बताया और व्यक्तिगत शौचालय के लिए अनुदान दिलाया। ग्राम पंचायत रायपुर में निर्माणाधीन शौचालय को पूर्ण बताकर दूसरी किस्त दिलाई और कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण मांगने पर उचित जवाब नहीं दिया।
शासन की योजनाओं में रुचि न लेने और अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन न करने के आरोप में डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी ने संदीप को निलंबित कर दिया है। मांगा जन्म प्रमाणपत्र, कहा देंगे मृत्यु प्रमाणपत्र प्रतापपुर के सहायक विकास अधिकारी आदित्य कुमार पौडवाल को आरोप पत्र दिया गया है, जिसमें जन्म प्रमाणपत्र न बनाने की शिकायत आईजीआरएस पर आने के बाद बिना जांच रिपोर्ट दे दी कि मृत्यु प्रमाणपत्र डीपीआरओ की अनुमति पर दिया जाएगा। जबकि शिकायत जन्म प्रमाणपत्र की थी। आरोपकर्ता ने सीएम जनता दरबार में शिकायत की। 19 मई को निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत सरजूपट्टी में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण पूरा नहीं था। पीएम विश्वकर्मा योजना में 70 प्रार्थना पत्र में 12 बचे थे। इन्हीं मामलों को देखते हुए डीपीआरओ ने उन्हें आरोप पत्र दिया है।
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