Devband Court Sentences Five to 10 Years for Unintentional Murder गैर इरादतन हत्या में पांच को 10 साल की सजा, Saharanpur Hindi News - Hindustan
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गैर इरादतन हत्या में पांच को 10 साल की सजा

Saharanpur News - देवबंद की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने पांच लोगों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। घटना 5 अगस्त 2017 की है जब दिव्यांग सुकरमपाल को कुछ लोगों ने जंगल में...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरSun, 4 May 2025 02:17 AM
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गैर इरादतन हत्या में पांच को 10 साल की सजा

देवबंद गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि देवबंद कोतवाली के गांव साखन कलां निवासी दिव्यांग सुकरमपाल पांच अगस्त 2017 की रात 8 बजे जंगल में शौच को जा रहा था। इस दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने सुकरमपाल को लाठी-डंडों से मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में उसकी मौत हो गई थी।

मृतक के भाई पदम सिंह ने गांव के ही दो सगे भाइयों संजय व मोनू सहित अजय और गागलहेड़ी के गांव नन्हेड़ा निवासी ब्रजेश तथा गांव भाभरी निवासी रविंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था। शनिवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी ने सभी पांचों को सुकरमपाल की गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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