Brutal Murder of Priest in Gumsani Village Accused Sentenced to Life Imprisonment पुजारी की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, Sambhal Hindi News - Hindustan
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पुजारी की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Sambhal News - गांव गुमसानी के मंदिर के पुजारी भरत गिरि की हत्या एक युवक मोनू द्वारा की गई थी। अदालत ने मोनू को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मोनू ने पुजारी से सुलफा मांगने के बाद हत्या की,...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलThu, 22 May 2025 03:40 AM
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पुजारी की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

थाना असमौली के गांव गुमसानी के मंदिर में रहने वाले पुजारी की गांव के एक युवक ने निर्मम हत्या कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट गांव ही एक ग्रामीण ने गांव के युवक के खिलाफ दर्ज कराई थी। मुकदमें की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित जिला जज के न्यायालय में हो रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर पुजारी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया है। गांव गुमसानी के पातेलेश्वर शिव मंदिर पर पुजारी भरत गिरि 50 वर्ष रहते थे। जिनकी आठ जुलाइ वर्ष 2021 की रात निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह जब ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो उनका शव देखकर सन्न रह गए।

गांव के राहुल कुमार पुत्र ओमपाल सिंह ने कराई थी। इसी दौरान गांव के मोनू द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने नौ जुलाई को उससे गिरफ्तार कर पूछताछ की। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए तालाब से आलाकत्ल राड को बरामद करा दिया जाता है। जिला शासकी अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि आरोपी मोनू मंदिर पर साफ सफाई करता था और सुलफा पीने का आदी था। सुलफा उसे बाबा दे दिया करते थे। हत्या से दो दिन पूर्व भी वह पुजारी से सुलफा मांगने आया, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। इसे बाद वह बाबा को देखने लेने की बात कहकर चला गया गया। इसके अगले दिन भी वह बाबा के पास सुलफा लेने पहुंचा तब भी बाबा ने मना कर दिया। इसके बाद उसने आठ जुलाई की रात लोहे की राड से पीट-पीटकर बाबा की हत्या कर दी। मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित जिला जल की अदालत में हुई। जबकि पीड़ित की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने पैरवी की। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने मोनू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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