मां भगवंतपुर देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत 17 को पालिका का नोटिस
Sambhal News - नगर पालिका ने मां भगवंतपुरवाली देवी मंदिर की मेला भूमि को हड़पने के आरोप में ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत 17 लोगों को नोटिस जारी किया है। यह भूमि पालिका की स्वामित्व में है, और ट्रस्ट बनाते समय कोई अनुमति...

नगर के रेलवे रोड स्थित मां भगवंतपुरवाली देवी मंदिर की मेला भूमि को गठित किए गए ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत 17 लोगों पर भूमि को हड़पने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका की ओर से नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है। नगर पालिका परिषद की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि पालिका क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 633 के रकबा 1.2590 हेक्टेयर भूमि तहसील खतौनी में श्रेणी 6-4 की भूमि है। जो पालिका के स्वामित्व में आती है। इस भूमि पर मेला समिति प्राचीन शक्तिपीठ मां भगवंतपुरवाली देवी मंदिर व मेला ट्रस्ट रेलवे रोड बहजोई के नाम से ट्रस्ट बनाया गया है।
ट्रस्ट बनाते समय नगर पालिका से कोई भी अनुमति नहीं ली गई। इस भूमि को हड़पने के उददेश्य से ट्रस्ट बनाया गया है। इस पर अध्यक्ष अरूण कुमार समेत भुवनेश कुमार, कन्हैयालाल, नीरज कुमार वार्ष्णेय, मनोज कुमार, सुमित कुमार वार्ष्णेय, राजकुमार गौड़, नरेंद्र कुमार, गौरवकांत शर्मा, गोपाल गौड़, मनोज कुमार, शिवम शर्मा, रवि शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, दिनेश, सौरभ गोयल व विनय कुमार को नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है। तीन मई तक जबाव न दिए जाने पर एक पक्षीय रूप से कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष अरूण गोस्वामी ने बताया कि यह भूमि राजस्व विभागों के अभिलेखों में मंदिर की मेला भूमि के नाम से दर्ज है। पालिका की ओर से इस भूमि को अन्य प्रयोग के लिए लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वंदन योजना के तहत सरकारी धनराशि का भी दुरपयोग किया जा रहा है। इस भूमि को संरक्षित और सुरक्षित करने को ट्रस्ट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों पालिका की ओर से इस भूमि पर टंकी निर्माण कराने का आवंटन करते हुए जल निगम को दे दिया गया था, जबकि पालिका क्षेत्र से बाहर स्थित है। पालिका का इस भूमि पर न कोई स्वामित्व है और न ही आवंटन करने का अधिकार है। टंकी निर्माण को लेकर समाज के लोग हाईकोर्ट की शरण में गए थे। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद जल निगम की ओर से टंकी निर्माण मेला भूमि से हटाकर दूसरे स्थान पर कराते हुए हल्फनामा भी दिया गया था। अब पालिका की ओर से नोटिस भी 2 मई को प्राप्त कराया गया है और 3 मई को जबाव मांगा गया है। पूरे मामले में एक वाद भी सिविल कोर्ट में विचाराधीन है।
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