POCSO Court Convicts Man for Sexual Assault on Minor Student in Sant Kabir Nagar छात्रा संग छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास, Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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छात्रा संग छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में एक कक्षा आठ की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी हरेन्दर यादव को कोर्ट ने दोषी ठहराया। उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरFri, 2 May 2025 01:31 PM
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छात्रा संग छेड़छाड़ करने के आरोपी को  तीन वर्ष का सश्रम कारावास

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के कक्षा आठ की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के एक आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास का सजा सुनाया। कोर्ट ने आरोपी हरेन्दर यादव पर सजा के अतिरिक्त दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण दो हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को 10 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी निर्णय दिया।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला महुली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की मां ने कोर्ट के माध्यम से अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप था कि उसके पति रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। अवयस्क बच्चों के साथ वह घर पर रहकर खेती बारी देखती है। उसकी 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री कक्षा आठ की छात्रा है। दिनांक 28 अगस्त 2016 को दिन में लगभग एक बजे बेटी अपने घर के सामने लगे हैण्डपम्प पर बर्तन धो रही थी। आरोपी हरेन्दर यादव पुत्र मुन्नर यादव जो दबंग किस्म का है। वह उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने लगा। पुत्री के मना करने पर दुष्कर्म करने की नीयत से उसका मुंह दबाकर बगल के खण्डहर में खींचने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर लोगों के आ जाने पर जान से मारने की धमकी देते भाग गया। थाने पर सूचना देने पर आरोपी के प्रभाव में अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत अश्लील हरकत करने व पाक्सो एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु,पाल ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल छह जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी हरेन्दर यादव को दोषसिद्ध करार दिया।

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